Azam Khan को हमला, लूट और जुर्म साज़िश मामले में दोषी पाया गया… सजा की प्रतीक्षा जारी है
उत्तर प्रदेश के डुंगरपुर बस्ती में हमले, लूट और जुर्म के मामले में आज Azam Khan को दोषी पाया गया है। इस मामले में सजा का निर्णय अभी बाकी है, लेकिन आज रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में खान के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं।
2019 में गंज पुलिस थाना क्षेत्र के डुंगरपुर बस्ती की खाली कराई जाने के संबंध में कई मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में कुल 12 मामले खान के खिलाफ दर्ज किए गए थे। ठेकेदार बरकत अली और Azam Khan इस मामले में आरोपी थे। उन्हें धारा 392, 504, 506, 452, 120बी के तहत बुक किया गया था।
पूरा मामला क्या है?
Azam Khan आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट में सहायक जिला सरकार के मुख्य अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने कहा कि यह पूरा मामला 2019 में दर्ज किया गया था। इस मामले में लेखक अब्रार ने यह दावा किया कि उन्हें अपने घर में प्रवेश करने के बाद पीटा गया, घर को जबरन खाली किया गया और बुलडोज़र को चलाकर घर को तोड़ दिया गया।
क्या Azam Khan जेल से बाहर आएंगे?
सिर्फ चार दिन पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Azam Khan, उनकी पत्नी और पुत्र को जाली जन्म प्रमाणपत्र मामले में जमानत दी थी। यह खान परिवार के लिए एक राहत की खबर मानी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खान को जाली जन्म प्रमाणपत्र मामले में दी गई सात साल की सजा को भी रोक दिया।
कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी तन्जीन फातिमा भी आज जेल से बाहर आ सकती हैं, लेकिन Azam Khan अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन्हें कुछ अन्य मामलों में भी दोषी पाया गया है। खान, उनकी पत्नी और पुत्र को रामपुर न्यायालय ने धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था।
यह पूरा मामला भी 2019 का है। इस दिन, भारतीय जनता पार्टी के रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने मामला दर्ज किया था। इसमें, खान और उनकी पत्नी को उनके पुत्र अब्दुल्लाह Azam Khan के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया गया था।